सारंगढ़। सारंगढ़ में ब्लैकमेलिंग, अवैध रूप से रकम वसूलने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बिलासपुर जिले के ग्राम भरनी निवासी एक युवक ने ग्राम बछेरा, जिला मुंगेली निवासी तीन लोगों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला सारंगढ़ थाने का है।
शिकायत के अनुसार, पीड़ित धनंजय सूर्यवंशी पूर्व में महिंद्रा फाइनेंस कंपनी की सारंगढ़ शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था। इसी दौरान वर्ष 2024 की शुरुआत में उसकी पहचान कुंती साहू से हुई, जो कथित तौर पर उसी कंपनी में काम करती थी। पीड़ित का आरोप है कि कुंती साहू, उसके पिता गणेश राम साहू और बहन दिव्या साहू ने मिलकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
पीड़ित ने शिकायत में आरोप लगाया है कि 28 जुलाई 2025 को उससे शादी करने अथवा स्टांप पर शपथ पत्र देने और 10 लाख रुपये देने का दबाव बनाया गया। रकम नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी गई। डर के कारण उसने फोन-पे और नकद के माध्यम से कुल 2 लाख 50 हजार रुपये कुंती साहू को देने की बात कही है।
शिकायत में आगे बताया गया कि 13 दिसंबर 2025 की शाम करीब 6:30 बजे जब वह महिंद्रा फाइनेंस कंपनी की सारंगढ़ शाखा के बाहर पहुंचा, तभी कुंती साहू वहां आई और कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए उससे और पैसे मांगने लगी। आरोप है कि इसके बाद हाथ-मुक्का और ईंट से मारपीट की गई तथा उसका मोबाइल फोन भी पटककर तोड़ दिया गया।
पीड़ित का कहना है कि उसने जब और पैसे देने में असमर्थता जताई तो कुंती साहू ने उसे सबक सिखाने की धमकी दी। मारपीट में उसके चेहरे, गाल, पीठ, कान और दाहिने हाथ में चोट आने का आरोप लगाया गया है। घटना की जानकारी उसने अपने मकान मालिक और परिवार के सदस्यों को देने के साथ ही आसपास मौजूद लोगों द्वारा घटना देखने-सुनने की बात कही है।
6 सितंबर को पीड़ित ने सारंगढ़ थाना में लिखित आवेदन देकर कुंती साहू, गणेश राम साहू और दिव्या साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस द्वारा शिकायत की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
