रायगढ़ । महिला एवं नाबालिगों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन पर चलाये जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत लैलूंगा पुलिस ने गुम नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर उसे भगा ले जाने वाले आरोपी निखिल मांझी उम्र 24 वर्ष को अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है।
मामले में 12 अगस्त को बालिका की महिला परिजन द्वारा थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 09 अगस्त 2026 की रात बालिका घर से बिना बताए कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा गांव, आसपास के ग्रामों एवं रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी बालिका का पता नहीं चलने पर थाना लैलूंगा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
गुम बालिका की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा तत्काल बालिका के माता-पिता एवं सहेलियों से पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान संदेही युवक निखिल मांझी से बालिका की बातचीत होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने संदेही की पतासाजी शुरू की, जो घटना के बाद से फरार था। पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके पास से नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब किया गया।
बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन पर उसने आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी दी । बालिका के कथन, मेडिकल उपरांत प्रकरण में धारा 69 BNS तथा 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई । बालिका को उसके सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द किया गया। मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी निखिल मांझी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।
