रायगढ़ । कल मिट्ठूमुडा दुर्गा चौक में रहने वाले गुलजार अहमद द्वारा थाना जूटमिल में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी रिंकू पोल्ट्री फार्म नाम से पुराना बस स्टैंड के पास पोल्ट्री फार्म संचालित है । पोल्ट्री फार्म का बकाया रकम वसूलने के कार्य के लिए स्माइल खान निवासी जूटमिल को काम पर रखे थे, पिछले 2 साल से स्माइल खान उधारी रकम वसूल कर कैशियर को दिया करता था परंतु जून माह में जोरापाली के अहमद खान के पास मुर्गी बिक्री का 72,000 रूपये इस्माइल खान लेकर कैशियर को नहीं दिया जिसकी जानकारी होने पर स्माइल खान से पूछताछ किये जिसने जोरापाली के अहमद खान से रूपये लेकर आना और स्वयं खर्च कर देना बताया । आरोपित के विरुद्ध अप.क्र. 343/2024 धारा 408 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपी के सकुनत पर दबिश देकर आरोपी स्माइल खान को हिरासत में लिया गया । आरोपी स्माइल खान पिता अयूब खान उम्र 21 साल निवासी जूटमिल सामने गली थाना जूटमिल द्वारा 14 जून 2024 को जोरापाली के अहमद खान से पोल्ट्री का 72,000 लेना कबूल कर जुर्म स्वीकार किया । आरोपी रूपयों को जुए में हार जाना बताया । आरोपी से कड़ी पूछताछ करने पर उसने रकम को स्वयं खर्च कर देना बताया जिससे शेष ₹3000 की जप्ती की गई है । आरोपी को जूटमिल पुलिस द्वारा आज गबन के अपराध में गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज के हमराह आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में प्रधान आरक्षक सतीश पाठक, आरक्षक सुशील यादव, जितेश चौहान, शशिभूषण साहू, लखेश्वर पुरसेठ की अहम भूमिका रही है ।