04 उद्योगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण हुआ दर्ज, सुरक्षा में लापरवाही पड़ी महंगी, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई

by Kakajee News

रायगढ़ । औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले में स्थापित कारखानों में घटित दुघटनाओं में निरीक्षण कर पाये गये उल्लंघनों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के अंतर्गत कुल 04 कारखानों के विरूद्ध 04 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया गया है।

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1. मोहित कुमार मिश्रा ग्राम गौरमुड़ी, पोस्ट नियम 73 (1)। अधिभोगी व कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एन. आर. इस्पात एंड पावर प्रा.लि., सराईपाली, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में धारा 7pi(2)(pi) धारा 41 सहपठित।
2. विनय कुमार शर्मा अधिभोगी व जी. के. मिश्रा कारखाना प्रबंधक, मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7pi(2) ( Box), धारा 41 सहपठित नियम 73 (1)।
3. प्रदीप कुमार डे अधिभोगी संजय सिंह परिहार कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम व पो. जामगांव, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7pi(2)(pi) धारा धारा 21(1)(4) 1
4. विनय कुमार संचालक, मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला रायगढ़ (छ.ग.) व अजय कुमार दास ठेकेदार, C% अजय कुमार दास प्रवकर दास, ग्राम-तराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 44, नियम 47, नियम 47 के उपनियम (5)।
5. गजराज सिंह राठौर अधिभोगी व राजकुमार पटेल कारखाना प्रबंधक, मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7pi(2) ( hat 51 ), धारा 7pi(2)(Pi) धारा 41 सहपठित नियम 73(1) धारा 7pi(2) ( hat H ) के उल्लंघन के लिये श्रम न्यायालय रायगढ़ द्वारा दायर प्रकरण में 6,40,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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