दादी की हत्या करने वाले पोते को हुई आजीवन उम्र कैद की सजा और 5000 रुपये अर्थ दंड

by Kakajee News

अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने सुनाई आरोपी पोते को सुनाया फैसला,,आरोपी पोते विकास कश्यप के द्वारा पैसे की मांग करने पर दादी के द्वारा पैसा नही देने पर टंगिया मारकर की थी आरोपी पोते ने अपनी ही दादी की हत्या,,,अक्टूबर 2023 का पेण्ड्रा थानाक्षेत्र के था मामला ।
पूरा मामला पेण्ड्रा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कुड़कई के गौटियांपारा का है जहां बीते साल 30 अक्टूबर 2023 को पोते विकास कश्यप उसने अपनी बुजुर्ग दादी अमरीका बाई को अपनी ही घर के आंगन में धारदार हथियार टंगिया से बड़ी बेदर्दी के साथ सिर और गर्दन के पास मार कर लहूलुहान कर दिया था, घटना में अमरीका बाई की मौके पर ही मौत हो गयी थी। पड़ोसियों के अनुसार आरोपी विकास कश्यप दादी से पैसे को लेकर विवाद करता था,घटना के दिन भी सुबह-सुबह इन्हीं कुछ बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद का अंत घर में रखें टांगिया से पोते ने अपनी दादी पर हमलाकर मौत के घाट उतार दिया था।लगभग साल भर के अंदर न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के बाद अपनी दादी की हत्या करने पर आरोपी विकास कश्यप पर भारतीय दंड संहिता 302 के तहत आरोप सिद्ध पाया गया जिसके बाद उसे आजीवन कारावास के साथ 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। हत्या के इस मामले में पंकज नगायच लोक अभियोजक ने पैरवी की ।

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