कबीरधाम। कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) पीठासीन अधिकारी उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने दिया है। मामला बोड़ला थाना क्षेत्र अंतर्गत नवंबर 2023 का है।
मिली जानकारी अनुसार आरोपी श्यामलाल उर्फ छोटू ध्रुवे पिता वीरन सिंह ध्रुवे उम्र 27 निवासी ग्राम चोरभट्टी ने एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिक लड़की अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए बस में बैठकर आ रही थी। इसी दौरान आरोपी श्यामलाल ने लड़की को अकेला देखकर रास्ता रोका और जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म कर फरार हो गया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में चली सुनवाई बाद आरोपी को अलग-अलग धारा अंतर्गत 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति योजना 2018 अंतर्गत पीड़िता को राशि दिए जाने के भी निर्देश दिए है।